कोर्ट ने मस्जिद के निरीक्षण के लिए कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद के निरीक्षण के लिए कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी।
मस्जिद कमेटी के वकील की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया था. इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था. मस्जिद कमेटी की ओर से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं. वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी भी लंबित है, तो उच्च न्यायालय सर्वेक्षण का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दलील स्वीकार कर ली और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.
हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी.
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 14 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि याचिका में दावा किया गया था कि उस मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो साबित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है. याचिका में दावा किया गया कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ मौजूद था, जो एक हिंदू मंदिर की विशेषता है। शेषनाग की प्रतिमा भी है। मस्जिद के स्तंभों पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी मौजूद हैं। याचिका में कोर्ट कमिश्नर से पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की भी मांग की गई थी. मस्जिद कमेटी ने इस याचिका का विरोध किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने विरोध को नजरअंदाज कर दिया और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया.
गौरतलब है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 15 अगस्त 1947 के बाद देश के सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात करता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य सभी पूजा स्थल इतिहास की परंपरा के अनुसार बने रहेंगे। जो देश की आज़ादी के समय जैसे थे, उन्हें कोई भी अदालत या सरकार नहीं बदल सकती। ये कानून पीवी नरसिम्हा की सरकार में बना था. उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और इसे लेकर देश में सांप्रदायिक माहौल था. इस पर सरकार ने पूजा स्थलों में बदलाव के खिलाफ यह कानून बनाया था. इस कानून के प्रावधानों के तहत मस्जिद कमेटी ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को खारिज करने की अपील की थी, जिस पर सुनवाई लंबित है.
क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद?
ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है. हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में हुआ था. उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया गया। कई हिंदुओं का दावा है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर उस पर एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात से इनकार किया है. साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया. हालांकि, हिंदू पक्ष उस समझौते को अवैध बताकर खारिज कर रहा है.