आयकर विभाग (Income tax department) ने पिछले काफ़ी टाइम से नागरिकों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने बोल रही है, काफी लोगों ने 500, 1000 देकर लिंक करवा लिया है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग है जिसने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, भारत सर्कार को पैन आधार लिंक की कमाई लगभग 2125 करोड़ रूपये |
Pan-Aadhar Link Status: भारत सरकार (Government of India) ने पिछले काफ़ी समय से नागरिकों को उनके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Pan Aadhar Link) करने के लिए कहा है। यह प्रक्रिया न केवल पैसे लेनदेन (Financial Transactions) में आसानी प्रदान करती है, बल्कि यह कई विभिन्न सरकारी योजनाओं (Government Schemes) में लाभ पाने के लिए भी जरूरी है। इसके बावजूद भी कई सारे लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है।
Aadhar Pan Linking: बार-बार बढ़ी डेडलाइन और जुर्माना
सरकार ने आधार पैन लिंक को पूरा करने के लिए कई बार डेडलाइन (Deadline) को बढ़ाया है। पहले यह काम मुफ्त में किया जा रहा था, लेकिन June 2022 तक पैन से आधार को लिंक नहीं करने पर 500 रुपये का फाइन लगाया गया। और इसके बाद डेडलाइन और जुर्माने दोनों को बढ़ाकर मार्च 2023 में 1000 रूपये कर दिया गया।
Aadhar Pan Linking: सरकार की मोटी कमाई
आधार से पैन के लिंकिंग में देरी के वजह से सरकार ने लेट फीस (Late Fee) के रूप में पब्लिक से करोड़ों रुपये वसूले हैं। जिन लोगो ने मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया था, उन्हें जून 2023 तक 1,000 रुपये फाइन के रूप में चुकाना पड़ा। इस प्रकार केंद्र सरकार ने 2,125 करोड़ रुपये (2125 Crore Rupees) की कमाई की है।
Pan Aadhar Linking: नागरिकों की जिम्मेदारी
यह जिम्मेदारी नागरिकों की है कि वो अपना पैन और आधार समय पर लिंक करवा ले। ऐसा न करने पर नागरिको को न केवल जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि उनका पैन कार्ड डीऐक्टिवेट (Deactivate) भी किया जा सकता है। इससे उन्हें बैंकिंग सेवाओं (Banking Services) और अन्य कई सेवाओं में भारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए समय पर पैन को आधार से लिंक करना न केवल जरुरी है बल्कि यह एक वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) का भी हिस्सा है।
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए E-Filing वेबसाइट पर जाकर कर सकते है, पेमेंट करने के लिए आप इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड और upi का इस्तेमाल कर सकते है,
Note:- अपने पैन को आधार से लिंक करने से पहले ये अवश्य चेक कर लें की अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि आधार और पैन में एक सामान हो|